सिवनीः प्राण घातक हमला करने आरोपित को पांच वर्ष की सजा


सिवनीः प्राण घातक हमला करने आरोपित को पांच वर्ष की सजा

सिवनी 16 जून । जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद की न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 2022 में कुरई थाने में दर्ज प्राण घातक हमला करने वाले आरोपित को पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है।जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि राजेन्द्र पुत्र रेवाराम हरिनखेड़े ने कुरई थाने मे रिपोर्ट कराया कि 24 फरवरी 2022 को उसके चचेरे भाई की शादी थी। ग्राम सैला थाना बरघाट से शंकरलाल पटले के बेटे रूपेन्द्र पटले की बारात शाम करीब 11 बजे धोबीसर्रा में लग रही थी, वर पक्ष के लोग बैण्ड बाजे के साथ नाच रहे थे। टेकाडी निवासी शैलू (20)पुत्र भोज लाल बिसेन भी बारात में शामिल था,फटाका फोडने की बात पर से शैलू बिसेन का बारातियों से झगडा होने लगा था तो उसने आरोपी शैलू बिसने को झगडा ना करने समझाया था, उसी बात पर से आरोपी शैलू बिसेन ने जान से खतम कर दूंगा कहते हुये हत्या करने के इरादे से चाकू से उसके पेट में मारा था, जिससे गहरा घाव लगकर खून निकलने लगा था, गोपाल ठाकुर ने बीच-बचाव किया तो शैलू बिसेन ने उसे भी पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया था समारोह में उपस्थित लोगों ने घटना देखे बीच-बचाव किये थे।

जिस पर पुलिस ने आरोपित शैलू बिसेन के विरूद्ध भादवि की धारा 307 के तहत अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी खालिद मोहतरम अहमद की न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 307 मे 5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।

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