Seoni: कलेक्टर डॉ. फटिंग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राहियों से भेंट की

सिवनी, 07 अप्रैल। जिला मुख्यालय स्थित ऑफिसर्स क्लब सिवनी में गुरूवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राहियों से भेंट की। भेट के दौरान कलेक्टर डॉ. फटिंग द्वारा बच्चों एवं उनके संरक्षकों से योजनानुसार बच्चों को प्राप्त होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई साथ ही बच्चों ने भी कलेक्टर डॉ. फटिंग से चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन देने की बात कही गई। और सभी बच्चों को उपहार भेंट किया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी अभिजीत पचौरी ने गुरूवार की शाम को बताया कि मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार कोविड-19 से माता-पिता,अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुये बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य इन बच्चों को आर्थिक एवं खाद्रय सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा भी निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर सकें। वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत जिले में कुल 41 हितग्राही है।
कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा इन बच्चों की देखरेख हेतु महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को पालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो प्रतिमाह बच्चों से गृह भेंट कर योजना अंतर्गत मिल रहे लाभ की निगरानी करते हैं।

आगे बताया कि इस योजना के हितग्राही को 5000 हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यदि बाल हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक और बच्चे के संयुक्त खाते में एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उनके व्यक्तिगत खाते में राशि जमा की जाती है। प्रत्येक बाल हितग्राही तथा उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निःशुल्क मासिक राशन प्रदान किया जाने का प्रावधान है, साथ ही शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा तथा निजी विद्यालय में अध्ययनरत होने की स्थिति में आरटीई प्रतिपूर्ति सीमा तक संबंधित बाल हितग्राही को राशि दी जाती है तथा कक्षा 01 से 12वीं तक में निजी स्कूल में अध्ययनरत बाल हितग्राही को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की सहायता दी जाती है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में उनके द्वारा देय शुल्क शासन द्वारा वहन किये जाने का भी प्रावधान है।
कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी मनावि सिवनी अभिजीत पचौरी, जिला योजना अधिकारी एस. आर. मरावी, जिला महाप्रबंध उद्योग विभाग श्री आर.एस. उइके, सहायक संचालक मबावि राजेश तिल्हारे सहित अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी एवं बच्चों के संरक्षकों की उपस्थित रही।
हिन्दुस्थान संवाद