सिवनीः नाबालिग स्कूली छात्रा से छेडछाड के मामले में शिक्षक पर हुआ मामला दर्ज
सिवनी, 07 फरवरी। जिले की महिला पुलिस थाना ने मंगलवार को नगरीय क्षेत्र स्थित महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 09वीं में अध्ययनरत 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा की रिपोर्ट पर विद्यालय के एक शिक्षक पर भादवि की धारा 354, 354(क) एवं लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7,8 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रिपोर्ट के अनुसार महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की अध्ययनरत कक्षा 09 वीं की 16 वर्षीय छात्रा ने मंगलवार को महिला पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि विद्यालय के शिक्षक उमाकांत सुनगोत्रा द्वारा उसे बीते दिन 03 फरवरी 23 की शाम 4बजे लैब में बुलाये थे जिस पर वह सहेली के साथ लैब में गई इस दौरान शिक्षक ने उसका सीधा हाथ पकडकर जोर से दबा दिया और कहा कि उसे गले भी मिलना पडेगा। जिस पर उसने शिक्षक को कहा कि आप हमारे पिता की तरह है और वह अपनी सहेली से साथ लैब से निकलकर बाहर आ गई। घबराहट के कारण यह जानकारी उसने किसी को नही बताई,दूसरे दिन वह जब अपनी सहेली के साथ बाशरूम को जा रही थी तब दरवाजे के पास उक्त शिक्षक मिला और कहा कि बेटी नही तो लवर बन जाओं। जिससे वह काफी डर गई। सोमवार को घटना की जानकारी स्कूल के शिक्षिका को दी जिस पर मेडम ने नाबालिग छात्रा के परिजनों को स्कूल में बुलाकर घटना की जानकारी दी।
जिस पर पुलिस ने शिक्षक उमाकांत सुनगोत्रा पर भादवि की धारा 354, 354(क) एवं लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7,8 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार शिक्षक को गिरफ्तार कर पुलिस ने जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जमानत पर छोडा गया है।
हिन्दुस्थान संवाद