Seoni: दुराचार का आरोपित 20 वर्ष की सजा से दंडित

सिवनी, 14दिसंबर। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय ने बुधवार को केवलारी थाने में वर्ष 2020 में दर्ज एक दुराचार के मामले में आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किये है।


अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बुधवार की शाम को जानकारी दी कि जिलेे के केवलारी थाना में नाबालिग पीडिता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 अप्रैल 20 की रात्रि में उनकी नाबालिग लडकी घर पर सो रही थी इस दौरान रात्रि 1 बजे जिला मंडला निवासी गोलू उर्फ प्रकाश पुत्र प्रेमलाल मर्सकोले आया और फोन करके बाहर बुलाया। पीडिता के जान पहचान का होने के कारण वह घर से बाहर आयी तो आरोपित ने उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसे उसकी बहन के गांव लेकर गया और जबरदस्ती गलत काम किया, जिसकी सूचना पीडिता ने परिजनों को दी।
आगे बताया कि सूचना पर पुलिस ने भादवि की धारा 366एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पाक्सो में प्रस्तुत किया।
जिसकी सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायालय(पाक्सों) की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 366 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपयें अर्थदंड, धारा 5( एल) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद

follow hindusthan samvad on :