seoni: मारपीट के आरोपितों को 6 माह की सजा
सिवनी, 12 जनवरी। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ठाकुर प्रसाद मालवीय की न्यायालय ने गुरूवार को वर्ष 2013 में बंडोल थाना में दर्ज मारपीट के अपराध में आरोपितगणों को छह माह की सजा से दंडित किया है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने गुरूवार की शाम को बताया कि जिले के बंडोल थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुनिया निवासी संजय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2013 में उसके घर में पथ का कार्यक्रम था जिसमे गाँव के लोग भी आये थे बाजू वाले घर में टीन की आवाज आई तो गाँव के अनिल पुत्र जगदीश बघेल, राजा पुत्र जगदीश बघेल, जगदीश पुत्र धरमचंद बघेल सभी ग्राम जमुनिया निवासी लाठी लेकर आये और उसे गाली गलौच कर लाठी, हाथ,मुक्कों से मारपीट किये, जिससे उसको चोटे आयी एवं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ। जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा 323, 325,294,34 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ठाकुर प्रसाद मालवीय की न्यायालय में पेश किया गया।
जिसकी सुनवाई गुरूवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरेापितों को दोषी पाते हुए अनिल,राजा जगदीश, को भादवि की धारा 323 सहपठित धारा 34 में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद