Seoni: नशा का धंधा करने वाले आरोपितों को 5-5 वर्ष की सजा

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सिवनी,16 दिसंबर। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) की न्यायालय ने कुरई थाना अंतर्गत वर्ष 2017 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज अपराध में आरोपितों को 05-05 वर्ष की सजा से दंडित किया है।


जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने शुक्रवार की शाम को बताया कि मुखबिर की सूचना पर कुरई थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक विष्णु वर्मा ने 27 मार्च 17 को ग्राम पतरई के पहले मोहगांव रोड पर पुलिस टीम के साथ दबिश दी जहां पर पुलिया के पास महुआ के झाड़ के नीचे दो आदमी राजदूत मो.सा. क्रमांक एमपी 22 एफ 2672 के पास खडे थे जो पुलिस को देखकर घबरा गये और भागने की कोशिश करने लगे। जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पकडा।
आगे बताया गया कि पकडे गये आरोपित गोपाल (38)पुत्र गनपत उसके निवासी पूलपूला, एवं टेकचंद (50) पुत्र गोसाई नागोत्रा निवासी रामपुरी की तलाशी ली गई जहां दोनों के कब्जे से 2 किलो 364 ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला जिसे पुलिस ने जब्त कर अग्रिम कार्यवाहियां करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) की न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए गुरूवार को 05-05 वर्ष की कडी एवं 05-05 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद

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