Seoni: छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को 3 वर्ष की सजा

सिवनी,22 दिसंबर।जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय (पाक्सो) की न्यायालय ने गुरुवार को वर्ष 2021 में बरघाट थाने में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। 
अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भोरे ने गुरुवार की शाम को जानकारी दी कि बरघाट थाने में नाबालिग पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की 15 नवंबर 21 कोे उसके परिवार के सभी लोग खेत में धान काटने गए थे और वह घर पर अकेली थी उसी का फायदा उठाकर मनीष (30)पुत्र डोलचंद कोसरे उसके घर में आया और तुम मुझे अच्छी लगती हो कहकर जबरदस्ती बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ किया, जिससे वह बहुत डर गयी और दौड़ कर अंदर वाले कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मनीष को कहा कि तुम यहां से चले जाओं जिस पर मनीष ने कहा कि तुमने अगर किसी को यह बात बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा कहते हुए वहां से चला गया। फिर जैसे- तैसे वह कमरे से बाहर आयी और दौड़ते हुए खेत जाकर घटना की सूचना परिवार को दी।
नाबालिग पीडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पाक्सो) में प्रस्तुत किया । जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए गुरूवार को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद

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