Seoni: दुराचार के आरोपित को 10 वर्ष की सजा
सिवनी,16 दिसंबर। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय ने शुक्रवार को बंडोल थाना अंतर्गत वर्ष 2019 में दर्ज दुराचार के अपराध में आरोपित को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने शुक्रवार की शाम को बताया कि 19 मई 19 को 16 वर्षीय नाबालिग पीडिता के माता-पिता ने बंडोल थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि 18 मई की रात्रि 11 बजे उनकी नाबालिग पुत्री ने उसके चाचा के घर जाने को बताकर गई थी जो चाचा के घर नही पहुंची। 03 जून 19 को पुलिस ने नाबालिग पीडिता को दस्तयाब किया।
आगे बताया कि पुलिस को पूछताछ मे नाबालिग पीडिता ने बताया कि उसके ग्राम का ही बंसत पुत्र संतलाल परते ने उसे बहला फुसलाकर कार में ले गया और विभिन्न जगहों पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। जिस पर पुलिस ने पीडिता के बयान के आधार पर आरोपित के विरूद्ध भादवि की धारा 366,376, 376(2) (एन) 343,506 एवं धारा 3(क), 4,5(आई) 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रूपये अर्थदंड, एवं भादवि की धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान संवाद