ऑनलाइन माध्यम से एसडीएम जारी करेंगे अनुमतियां


सिवनी, 11अप्रैल। कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार कंडिका 5 एवं 13 के सम्बंध में अनुमतियां सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने व कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर का प्रचार प्रसार करते हुए कंट्रोल रूम को 24×7 संचालित करने के निर्देश दिए हैं । विवाह हेतु निर्धारित संख्या 50 (पंडित, नाई सहित दोनों पक्ष मिलाकर) कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर ही जारी की जायेगी। राशन किराना सामग्री विक्रेता को होम डिलेवरी की अनुमति क्षेत्रवार प्रतिष्ठान अनुसार दी जाएगी ताकि सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठान खुल सके व होम डिलेवरी बॉय को अपने निकटतम स्थान पर ही डिलेवरी के लिए जाना पड़े । होम डिलेवरी करने हेतु इच्छित राशन किराना सामग्री थोक एवं फुटकर संस्था / प्रतिष्ठान अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की निम्न लिखित ई-मेल आई.डी. पर आवेदन कर सकेगें –
अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी sdmseoni@gmail.com,अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बरघाट sdmbarghat@gmail.comअनुविभागीय दण्डाधिकारी, केवलारी sdmkeolari@gmail.com, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, लखनादौन sdmlakhnadon@gmail.com,अनुविभागीय दण्डाधिकारी, घंसौर  <sdmghansor@gmail.com>,अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कुरई <sdmseonici@gmail.com
 सभी अनुमतियां ऑनलाइन ई-मेल के माध्यम से ही जारी की जावेगी, किसी भी परिस्थिति में कार्यालय स्टॉफ को छोड़कर शेष कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित नहीं होगें।

हिन्दुस्थान संवाद

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