बिना मास्क के यात्री मिले तो बस मालिक पर कार्यवाही आरटीओ ने जारी किए निर्देश

छतरपुर, 10 अप्रैल। कोरोना संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए छतरपुर जिले में संचालित बसों में भी मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए छतरपुर आरटीओ विक्रमजीत सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बस के परिवहन में मास्क नहीं पहनने पर बस मालिक के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कराने का प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। यात्री बसों के मालिकों को हिदायत दी गई है कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का सावधानी से पालन कराएं और किसी भी स्थिति में ओवरलोडिंग नहीं होने दें। आरटीओ ने सभी बस मालिक बस में बैठने वाली सवारियों को मास्क लगवाने की समझाईश दी। जिन बसों में क्षमता से अधिक सवारियां अथवा बगैर मास्क के यात्री पाए जाएंगे, उन बस चालकों और बस मालिकों के खिलाफ कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

हिन्दुस्थान संवाद

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