जनपद सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य की आरक्षण प्रक्रिया आज
सिवनी, 24 मई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा 13, 17 एवं 129 ड, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-4 एवं नियम-7 के अंतर्गत जिले के सभी जनपदों के सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत पद के लिए अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन वर्गों में महिलाओं के आरक्षण की कार्यवाही के लिए बुधवार 25 मई 2022 की तिथि निर्धारित की है। आरक्षण प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रात: 11 बजे से प्रारंभ होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आरक्षण कार्यवाही सम्पन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सुनीता खण्डायत को प्रधिकृत किया गया है।
हिन्दुस्थान संवाद
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