नगरपालिका उपनिर्वाचन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी 12 फरवरी। जिले में नगरपालिका उप निर्वाचन 22 कार्यक्रम अनुसार जिले के नगरपरिषद वार्ड क्रमांक 06 लखनादौन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत ने शनिवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06 के लिए 11 फरवरी से 09 मार्च 22 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार सिवनी जिले के नगरपरिषद वार्ड क्रमांक 06 लखनादौन की सीमा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, खंजर, समशीर लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जन साधारण का चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकालेगा चाहे यह लाइसेंस धारी ही क्यों न हो (उपरोक्त निर्देश नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06में लागू होगे)
आदेशानुसार जिले के नगरपरिषद वार्ड क्रमांक 06 लखनादौन सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के सम्बंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा धरना, रैली प्रदर्शन न तो आयोजित करेगा और न ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा धरना रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। नगरपरिषद वार्ड कमांक 06 लखनादौन में कोई भी व्यक्ति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे बैनर फालेक्स बोर्ड, लाउडस्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा,नगरपरिषद वार्ड क्रमांक 06 लखनादौन में कोई भी आमसभा, जमावडा,जिसमें पांच या पाँच से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना सम्बंधित थाना प्रभारी,अनुविभागीय अधिकारी सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक चुनाव प्रचार गतिविधिया को प्रतिबंधित रहेंगी, जिसमें घर-घर जाकर प्रचार, एस. एम. एस. व्हाट्सएप्प संदेश, लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त निर्देश नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06 में लागू रहेंगे। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश काउल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
हिन्दुस्थान संवाद