शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी, 30 मई। जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने एवं लोक शांति कायम रखने किसी अप्रिय स्थिति तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिये तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा अंतर्गत सम्पूर्ण त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में 15 जुलाई तक के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश सोमवार को जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार सिवनी जिले की सीमा अंतर्गत सम्पूर्ण त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र, घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदुक, पिस्तौल, खंजर लेकर नहीं चलेगा। सम्प्रदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के सम्बंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैद्यानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना रैली प्रदर्शन एवं बंद ना तो आयोजित करेगा और न ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा धरना, रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी ध् तहसीलदार से विधिवत अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे बैनर फलेक्स बोर्ड, स्टीकर लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई भी आमसभा जमावड़ा आयोजन जिसमें पांच या पाँच से अधिक व्यक्ति शामिल हो बिना सम्बंधित थाना प्रभारी की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी ध् तहसीलदार की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसी तरह त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 5बजे तक चुनाव प्रचार सम्बंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें घर-घर जाकर प्रचार एस.एम.एस व्हाट्सएप्प संदेश दूरभाष स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में सर्वसाधारण को सम्बोधित है और चूंकि इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यक रूपेण करना और उसकी सुनवाई सम्भव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

हिन्दुस्थान संवाद

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