शासकीय कार्यालय परिसर में पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रिकरण प्रतिबंधित

सिवनी, 16 जून । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144  के तहत ज्ञापन सौपते हुए अधिकांश व्यक्तियों की उपस्थिति होने की संभावना के मद्देनजर कलेक्टर परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस कंट्रोल रूम, नगरपालिका, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, सभी तहसील कार्यालय, थाना परिसर, नगरपंचायत परिसर आदि समस्त शासकीय कार्यालयों के परिसर में 5 से अधिक व्यक्तियों की संख्या में ज्ञापन/आवेदन प्रस्तुत किया जाना तथा बिना अनुमति किसी भी प्रयोजन के एकत्रिकरण को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश का उल्लघंन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही कीक जाएगी।

हिन्दुस्थान संवाद

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