कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर थाना कोतवाली पुलिस व छपारा पुलिस ने की कार्यवाही
सिवनी, 05 मई । जिले में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर थाना कोतवाली पुलिस ने 06 प्रकरण दर्ज किये है। वहीं कोतवाली पुलिस ने दो लोगों के विरूद्ध 151 के तहत मामला पंजीबद्ध कर तहसीलदार सिवनी के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। छपारा पुलिस ने दो दुकानदारो पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर , बिना मास्क के निकलने पर 11 प्रकरणों पर चालानी कार्यवाही और एक प्रकरण पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नागोतिया ने बुधवार की देर शाम को जानकारी दी कि सिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देशन में वर्तमान कोविड 19 संक्रमण को ध्यान रखते हुये कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालो एवं भ्रामक तथ्यों को सोशल मीडिया में शेयर करने एवं पोस्ट करने वालो के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही सतत रूप से जारी है।
इसी क्रम में बुधवार को पेट्रोलिंग के दौरान सिवनी शहर के बुधवारी बाजार स्थित 05 दुकानें क्रमशः अमरापुर क्लाथ स्टोर्स, एमपी हार्डवेयर, संजय जनरल स्टोर्स, सिद्धी विनायक साडी सेंटर दुकान, गणेश ट्रेडर्स किराना द्वारा कोरोना कर्फ्यू व शासन के नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलकर सामान बेचते पाये गये, एवं एक पिकअप वाहन चालक गायत्री मंदिर बारापत्थर के पास घूम-घूम कर सब्जी बेचते हुए पाया गया। सभी के विरूद्ध थाना कोतवाली सिवनी में धारा 188,269,270 ताहि व 51 आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 06 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर विवेचना में लिये गये है।
आगे बताया गया कि नरेश कुमार (48) पुत्र सावललाल सिवलानी निवासी सिंधी कालोनी सिवनी एवं धर्मेन्द्र (25) पुत्र बब्लू डेहरिया निवासी भैरोगंज सिवनी दोनो व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 151 जाफौ की कार्यवाही की जाकर अनावेदक गणो को सिवनी तहसीलदार के न्यायालय में पेश किया गया जहा पर सिवनी तहसीलदार द्वारा दोनो व्यक्तियों की जमानत खारिज करते हुए जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
छपारा थाना प्रभारी गौरव चाटे ने जानकारी दी कि बुधवार को पुलिस व राजस्व अमले की संयुक्त टीम द्वारा छपारा एवं ग्रामीण क्षेत्र ग्राम चंदेनी का भ्रमण किया इस दौरान ललित (48) देवेन्द्र कुमार जैन , अंकीत (30) पुत्र राजकुमार साहू दोनो निवासी छपारा के द्वारा लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर नियम विरुध्द तरीके से अपनी दुकान खोलकर सामग्री का क्रय विक्रय किया जाना पाया गया। जिस पर दोनों व्यक्तियों के विरुध्द थाना छपारा में भा.दं.वि. की धारा 188,269,270 एवं धारा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।
आगे बताया गया कि लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन एवं बिना मास्क के पाये जाने पर 11 चालान कुल मशरुका 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया एवं ग्राम छपारा खुर्द मे 02 काटुनों मे भरी 90 पाव देशी सफेद मदिरा आरोपी नरेश (28) पुत्र जोगेन्द्रसिंह ठाकुर निवासी छपारा खुर्द से जब्त की गई जिस पर नरेश के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
हिन्दुस्थान संवाद