01 से 15 मार्च तक पेंशन शिविर का आयोजन
सिवनी 29 फरवरी । म.प्र. शासन वित्त विभाग वत्तभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र के/एफ9-2/2019/नियम/चार भोपाल दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के आदेशानुसार सेवानिवृत्त के सात दिवस पश्चात पेंशन प्रकरण प्राधिकार पत्र (पीपीओ) जारी किये जाने के निर्देश है तथा समय सीमा में पी.पी ओ. जारी करने हेतु सेवानिवृत्ति के कम से कम 03 माह पूर्व पेंशन प्रकरण समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुखों का है। कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्रानुसार जिले में पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिये 01 मार्च से 15 मार्च 2024 तक जिला पेंशन कार्यालय सिवनी में पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपके कार्यालय में 31/12/2023 तक सेवानिवृत्त मृत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु पेंशन प्रकरण 29 फरवरी 2024 तक जिला पेंशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करे साथ ही उक्त पेंशन शिविर में आपके कार्यालय में पदस्थ पेंशन प्रभारी लिपिक को पेंशन प्रकरणो के निराकरण हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे। कार्यालय स्तर पर पेंशन प्रकरण लंबित होने न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति निर्मित होने पर संपूर्ण जवाबदारी संबंधित लिपिक/कार्यालय प्रमुख की होगी। दिनांक 31/12/2023 तक के सेवानिवृत्त मृत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लंबित रहने की स्थिति में ऐसे कार्यालय प्रमुख का माह मार्च 2024 का वेतन आहरण नहीं किया जावेगा।
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