बिना अनुमति विवाह कार्यक्रम करने पर 8 हजार रूपये का अर्थदंड आरोपित

सिवनी, 27 अप्रैल। जिले के लखनादौन अनुभाग अंतर्गत तहसील छपारा के ग्राम बडपनी में बिना अनुमति विवाह कार्यक्रम करने पर ग्राम पंचायत ने 8 हजार रूपये का अर्थदंड आरोपित किया।
एसडीएम लखनादौन के सोशल मीडिया फेसबुक के अधिकारिक पेज में एसडीएम लखनादौन ने बताया है कि अनुभाग लखनादौन अंतर्गत तहसील छपारा के ग्राम बड़पनी में मंगलवार 27 अप्रैल 21 को ग्राम स्तरीय समिति द्वारा समझाइस देने के बावजूद भी सुखचैन पुत्र मनकू यादव के द्वारा वैधानिक अनुमति लिए बिना घर पर विवाह कार्यक्रम कर लगभग 30-40 व्यक्तियों को एकत्र कर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है एवं ग्राम पंचायत द्वारा 08 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे जनता कर्फ्यू का पालन कर स्वयं व अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने हेतु शासन के निर्देशो का पालन करें।
हिन्दुस्थान संवाद

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