खाद्य लाइसेंस/पंजीयन हेतु आवेदन शिविर का आयोजन 30 नवंबर को
सिवनी, 29 नवंबर। म.प्र.आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के अनुसार जिले में संचालित समस्त प्रकार के खाद्य कारोबार जैसे-दूध, फल, सब्जी, चाट विक्रेता हाथ ठेला वाले मटन, मछली विकेता, किराना, होटल खोवा आदि खाद्य पदार्थों के कारोबार करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंस/पंजीयन लेना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन सिवनी के अभिहित अधिकारी ने जिले के समस्त खाद्य कारोबार को सूचित किया है कि खाद्य लाइसेंस/पंजीयन के आवेदन आसानी से करने हेतु आपकी सुविधा के लिए नगरपालिका सिवनी के मानस भवन में 30 नवंबर 21 को प्रात: 10:30 से शाम 5.30 बजे तक खाद्य लाइसेंस/पंजीयन हेतु आवेदन शिविर का आयोजन किया गया है। खाद्य कारबारकर्ता आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियों एवं निर्धारित शुल्क के साथ शिविर में आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्य में पहुंचकर खाद्य लाइसेंस/पंजीयन हेतु शिविर का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।
हिन्दुस्थान संवाद
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