ब्रजेश बघेल को थाना हाजिरी के आदेश
सिवनी, 25 मार्च। जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत आदतन अपराधी ब्रजेश(42) पुत्र जगदीश बघेल निवासी केवलारी थाना केवलारी को प्रत्येक माह की एक तारीख को थाना हाजरी के आदेश गुरूवार को जारी किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार अनावेदक के विगत कई वर्षों से निरंतर आपराधिक गतिविधियां जैसे मारपीट करना, डराना-धमकाना एवं सट्टा खिलाना जैसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते, अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में सुधार लाने तथा सतत निगरानी रखने हेतु माह की 1 तारीख को आगामी तीन माह तक संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं।
हिन्दुस्थान संवाद