M.P.: वन्यजीव निपटान नियम, 2023 के तहत मृत वन्यप्राणियों के अवयवों के भस्मीकरण की होगी कार्यवाही , जारी हुए निर्देश


सिवनी, भोपाल, 16 अगस्त। मध्यप्रदेश के वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल शुभरजंन सेन ने भारत सरकार की जारी अधिसूचना संख्या 402 के संबंध में प्रदेश के टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन वृत्त , वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) वनमंडल कूनो, श्योपुर, नौरादेही सहित समस्त वनमंडलाधिकारी(सामान्य) वनमंडल को बीते दिन वन्यजीव निपटान नियम, 2023 के तहत मृत वन्यप्राणियों के अवयवों के भस्मीकरण या जलाने की कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश जारी किये है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल शुभरंजन सेन ने बीते दिन प्रदेश के समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व, मध्यप्रदेश, समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश, समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त, वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) वनमंडल, कुनो श्योपुर ,नौरादेही सागर, मध्यप्रदेश, समस्त वनमंडलाधिकारी, (सामान्य) वनमंडल, मध्यप्रदेश को जारी निर्देश में बताया किभारत सरकार के अधिसूचना संख्या 402 दिनांक 12 जुलाई 2023 प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने वन्य पशु वस्तु का वन्यजीव निपटान नियम, 2023 जारी किया गया है। जिनके द्वारा मृत वन्यप्राणियों, उनके मांस, कोई भी वन्य पशु से बनी वस्तु, ट्राफी या अनक्योर्ड ट्रोफी या किसी वन्य जीव से प्राप्त मांस, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है, धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन भस्मीकरण या जलाने की कार्यवाही करने हेतु अधिसूचना में उल्लेखित समिति का गठन कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है।

बताया गया कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित मृत वन्यजीव एवं अन्य को जलाने हेतु निम्नानुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन या अधिकृत,सक्षम अधिकारी समिति गठित करने हेतु लेख किया गया है। 1. ऐसा अधिकारी, जो उप वन्य संरक्षक के पद से नीचे का न हो, जिसके पास ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा हो। 2. स्थानीय ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि। 3.. राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो। 4. वन्यजीव के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ।जारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में समिति गठित कर भारत सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

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