दुल्हन की हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड
( जगदीश राठौर)
रतलाम ,24 दिसंबर। शादी के दिन मेकअप कराने गई एक दुल्हन का ब्यूटी पार्लर में जाकर प्रेमी ने गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपितों को अतिरिक्त न्यायाधीश जावरा जिला रतलाम श्रीमती उषा तिवारी ने शनिवार को आजीवान कारावास और 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस ने बताया कि रूचि पुुत्री विमल यादव निवासी शाजापुर ने 05 जुलाई 20 को सिविल हॉस्टिपल जावरा में पुलिस को सूचना दी कि उसकी बहन सोनू पुत्री कमलसिंह यादव निवासी शाजापुर का विवाह आज नागदा निवासी गौरव जैन के साथ जावरा में गौरव जैन के मामा मुकेश जैन के यहां होना था। जिसके लिये वह सुबह शाजापुर से जावरा आई और कोठारी रिसोर्ट में रुके थे। वहां से वह अन्ट्या चौराहा स्थित वेनिला ब्युटी पार्लर भाई सुधीर यादव के साथ गई। दुल्हन के मेकअप के कारण भाई सुधीर यादव उन्हें पार्लर में छोडकर चला गया। मेकअप के दौरान एक लड़का अन्दर आया और थोड़ी देर पार्लर में बैठा फिर जेब से चाकु निकालकर चाकु से सोनू के गले पर तीन चार वार करते हुये गला रेत दिया। जिस पर वह घायल अवस्था में अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुचीं जहां डाक्टर ने चेक किया और मृत्यु होना बताया। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारभ की गयी।
विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यो के आधार पर पुलिस ने राम पुत्र राजेन्द्र यादव व पवन पुत्र ईशवरलाल पांचाल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जहां उन्होनें अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपित राम यादव ने बताया कि सोनू यादव से उसका प्रेम पं्रसग था जिसका विवाह नागदा जक्शन के रहने वाले गौरव जैन के साथ उसके मामा मुकेश जैन निवासी जावरा के यहां होने वाला था। जिससे दुखी होकर उसने सोनू यादव से फोन पर बात कर उसकी लोकेशन लेने के बाद वेनिला ब्यूटी पार्लर जावरा पहुंचकर सेंडवीच काटने के चाकू से गला रेतकर हत्या की और अपने साथी पवन के साथ मौके से उसकी मोटर साईकल से भाग गया और रास्ते में माही नदी के पास चाकू झाडियो में फेक दिया।
जिस पर पुलिस ने आरोपित राम पुत्र राजेन्द्र यादव व पवन पुत्र ईश्वरलाल पांचाल दोनो निवासी जाटो का वास रतलाम पर भादवि की धारा 302,450,34,120बी, के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिसकी सुनवाई शनिवार को अतिरिक्त न्यायाधीश जावरा जिला रतलाम श्रीमती उषा तिवारी की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय में आरोपितों को दोषी पाते हुए राम (28) पुत्र राजेन्द्र यादव को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5000 रुपयें अर्थदण्ड व धारा 450 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपयें अर्थदण्ड एवं पवन (28) पुत्र ईश्वर लाल पांचाल को धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5000/ रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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