नियमों का उल्लंघन व अनदेखी करने वाले दीप मेडिकल स्टोर की अनुज्ञप्ति 7 दिवस के लिए निलंबित

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सिवनी, 01 मार्च। औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया किजिले में स्थित दवा दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों में दवा विक्रय लायसेंस की वैधता, दवाओं के रख रखाव, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में हो रहे दवाओं के विक्रय, दवाओं के क्रय-विक्रय रिकार्ड, दवाओं के एक्सपायर्ड स्टॉक आदि की जांच की गई।

फाईल फोटो

नियमों का उल्लंघन व अनदेखी करने वाले दवा दुकान संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब मांगे गये। मेसर्स दीप मेडिकल स्टोर्स में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में मरीजों को दवाओं का विक्रय करने व औषधियों का क्रय-विक्रय रिकार्ड नियमानुसार संधारित न करने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही करते हुए मेसर्स दीप मेडिकल स्टोर्स, ज्यारत नाका, जबलपुर रोड सिवनी जिला सिवनी म.प्र. की संचालक श्रीमति सरिता चौधरी को जारी अनुज्ञप्तियां 07 दिन के लिये निलंबित की गई हैं।

      निलंबन अवधि के दौरान उक्त प्रतिष्ठान द्वारा औषधियों का क्रय एवं विक्रय पूर्णत: अवैधानिक होगा एवं औषधि विक्रेता द्वारा निलंबन अवधि के दौरान दुकान खोलने, औषधियों का क्रय एवं विक्रय करने पर उनके विरूध्द प्रशासनिक / न्यायालीन कार्यवाही की जायेगी।  

हिन्दुस्थान संवाद

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