सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि कोरोना से मिलते-जुलते लक्षण पाये जाने पर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी देना अनिवार्य

कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त निजी चिकित्सकों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

बुरहानपुर , 31 मार्च। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्र के समस्त निजी चिकित्सक जो मध्य प्रदेश रूजोपचार, उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत है एवं ऐलोपैथिक/आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सा/सिद्ध/योगा (आयुष) पद्धति में निजी प्रैक्टिस कर रहे है।
     ऐसे समस्त चिकित्सकों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निर्देशित किया है कि अपने-अपने विधि अंतर्गत मरीजों का उपचार करते समय यदि ऐसा उपचारत मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि कोरोना से मिलते-जुलते लक्षण पाये जाते है, तो निर्धारित प्रपत्र में जानकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर/खकनार को ईमेल एवं व्हाट्सअप गु्रप पर प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जारी आदेशानुसार बीएमओ उपरोक्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध कोविड मरीजों की पहचान, संदिग्ध का सैंपल करवाने की व्यवस्था तथा अन्य वरिष्ठ जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स को जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर पर उक्त जानकारी को संकलित करने एवं प्रस्तुत करने हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्री विक्रम सिंह वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।  

हिन्दुस्थान संवाद
 

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