दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण प्रकरण में न्यायिक जाँच के निर्देश
भोपाल, 14 नवंबर। आयुक्त नि:शक्तजन श्री संदीप रजक ने दमोह जिले के आधारशिला संस्थान में दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण प्रकरण में संबंधित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को न्यायिक जाँच कराने के निर्देश दिये हैं। श्री रजक ने दिव्यांगजन अधिनियम-2016 की धारा 80(क) में स्वत: संज्ञान लेकर आधारशिला संस्थान द्वारा जनजातीय और दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण में प्रकरण में न्यायिक जाँच करवाकर प्रतिवेदन 7 दिन भेजने को कहा है।
श्री रजक ने कहा कि दिव्यांगजनों को अवैध तरीके से रखकर धर्मांतरण और छात्रावास के संचालन में अनियमितताएँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-7 (दुरूपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण) का उल्लंघन है। इसमें दण्डित किये जाने का प्रावधान है। घटना जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही के साथ मॉनिटरिंग में कमी को प्रदर्शित करती है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संस्थान में निवासरत दिव्यांग बच्चों की समुचित सुरक्षा और देख-भाल सुनिश्चित करें।
हिन्दुस्थान संवाद
follow hindusthan samvad on :