तहसीलदार छपारा पर पांच सौ रूपये का अर्थदंड आरोपित

सिवनी, 25 मई। जिले के कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फांटिग ने बुधवार को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने पर तहसीलदार छपारा पर 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किये है।
कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोक सेवा प्रबंधन डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने पदाभिहीत अधिकारी तहसीलदार छपारा नितिन कुमार गौंड द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवा कानून बाध्यता के कारण स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जारी करना के 2 आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने को लेकर प्रत्येक आवेदन पर 250- 250 रूपये, कुल 500 रूपये का अर्थ दण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं।
हिन्दुस्थान संवाद