कोरोना कर्फ्यू उल्लंघनः 30 पर मामला दर्ज , 13 पर वैधानिक कार्यवाही, 167 पर चालानी कार्यवाही

सिवनी, 03 मई। जिले के लखनादौन , बरघाट , छपारा, डूंडासिवनी, कोतवाली सिवनी व बादलपार चौकी पुलिस ने रविवार और सोमवार को कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन, बिना अनुमति के दुकान से सामान बेचने वालें 29 लोगों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188,269,270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत व 01 पर भा.द.वि. की धारा 188 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किये है, वहीं अनावश्यक घूमने वाले 12 व्यक्तियों व 01 अन्य व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की है तथा 167 लोगो के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 20 हजार 400 रूपये शमन शुल्क वसूला गया है।


कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नागोतिया ने बताया कि सोमवार को बिना अनुमति के किराना सामान बेचते पाये जाने पर 03 किराना दुकानदारों, अनावश्यक घूमते पाये गये 03 व्यक्तियों, 02 मोटर साईकल चालकों एवं घसियारी चौक पर सब्जी बेचते पाये गये 01 व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188,269,270 व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कुल 09 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
बताया कि इसी प्रकार अंबेडकर चौक के पास मनोज उर्फ विक्की बघेल पत्नि के साथ रोड पर गाली गुप्तार करने पाये जाने पर उसके विरूद्ध धारा 151 जाफौ की कार्यवाही की गई।


डूंडासिवनी थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि सोमवार को बिना अनुमति के मजदूरों से अपने मकान का निर्माण कार्य करा रहे मकान मालिक धर्मेन्द्र पुत्र रामनाथ मिश्रा निवासी गुलमोहर कालोनी टैगोर वार्ड के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।


बादलपार चौकी प्रभारी ने बताया कि सोमवार को बादलपार चौकी पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर अपनी दुकानों को खोलकर सामान बेचते पाये जाने पर ओमकार पुत्र रामा चौहान (कपड़ा दुकान) व निगम पुत्र भोजराज रघुवंशी (किराना दुकान) बेलपेठ निवासी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 188,269,270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।


छपारा थाना प्रभारी गौरव चाटे ने बताया कि सोमवार को राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना अंतर्गत ग्राम छपारा, खुर्सीपार, गोरखपुर, अंजनिया एवं भीमगढ कालोनी क्षेत्र में भ्रमण किया इस दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन व बिना अनुमति के दुकान खोलकर सामान बेचते पाए जाने पर नवीन(42) पुत्र भवानी प्रसाद अवधिया , अब्दुल हसीब (38)पुत्र अब्दुल रहमान निवासी भीमगढ कालोनी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रतिष्ठानों को सील कर भा.द.वि. की धारा 188,269,270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।


लखनादौन थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार को पेट्रोलिंग के दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन व बिना अनुमति के दुकान खोलकर सामान बेचते पाए जाने पर कुल 12 दुकानदारों क्रमशः सचिन पुत्र अशोक जैन (चाय नाश्ते की दुकान ), चक्रेश पुत्र शिखर चंद जैन (लोहा सीमेंट की दुकान ), सौरभ पुत्र सत्येंद्र जैन (लोहा सीमेंट की दुकान), अरिहत ट्रेडर्स अश्वनी जैन (लोहा सीमेंट की दुकान) व 08 अन्य दुकानों के संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए प्रतिष्ठानों को सील कर भा.द.वि. की धारा 188,269,270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत 04 अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। वहीं बिना मास्क के घूमने वाले 161 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 17 हजार 400रुपए जुर्माना वसूला गया है।


बरघाट थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार को पेट्रोलिंग के दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन व बिना अनुमति के दुकान खोलकर सामान बेचते पाए जाने पर ग्राम खारी के रामकृष्ण (25) पुत्र मंसूकनाथ मोतीचूर ग्राम मलारा के शुभम (26) पुत्र अशोक सूर्यवंशी , ग्राम धारना के रिंकू (25)पुत्र संजय टांडे , राजेन्द्र(33) पुत्र चतरलाल टांडे के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए प्रतिष्ठानों को सील कर भा.द.वि. की धारा 188,269,270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत 04 अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और कोरोना कर्फ्यू का उल्लघंन कर अनावश्यक घूमने वाले 12 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 151, 107, 116 (3) जाफौ. का इस्तगासा तैयार कर माननीय एसडीएम. न्यायालय बरघाट पेश किया है। और 06 मोटर साईकिल चालकों के विरूद्ध एम. व्ही. एक्ट की धारा मे चालानी कार्यवाही कर समन शूल्क 3,000 रूपये वसूल किया गया है।


हिन्दुस्थान संवाद

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