कोरोना कर्फ्यूः उल्लंघन करने पर दो दुकानदारों पर मामला दर्ज, बिना मास्क के निकले 13 व्यक्तियो को 1400 रूपये अर्थदंड से दंडित

सिवनी,15 मई। जिले की छपारा पुलिस ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दुकान संचालन करने वाले दो दुकानदारों के विरूद्ध मामला दर्ज किया है वहीं बिना मास्क के अनावश्यक घूमने वाले 13 व्यक्तियों को 1400 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


छपारा थाना प्रभारी गौरव चाटे ने शनिवार की देर शाम को जानकारी दी कि शनिवार को पुलिस व राजस्व विभाग के संयुक्त अमले द्वारा छपारा एवं ग्रामीण क्षेत्र ग्राम बर्रा, पायलीखुर्द, सादकसिवनी का भ्रमण किया गया इस दौरान प्रमोद (35) पुत्र फत्तू अग्रवाल, राहुल किराना स्टोर्स संचालक धरमचंद (50) पुत्र भैयालाल जैन दोनों निवासी छपारा द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दुकान संचालन करना पाया गया। जिस पर संयुक्त अमले ने दुकान को सील करते हुए दोनो व्यक्तियों के विरुद्ध थाना छपारा में भादवि की धारा 188,269,270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


आगे बताया गया कि इसी क्रम में बिना मास्क के 13 व्यक्तियों को घूमते हुये पाये जाने से 1400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
हिन्दुस्थान संवाद

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