बाल श्रम कराने पर हो सकती है जुर्माने एवं जेल की सजा
नियोजकों को बाल श्रम अधिनियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
बालाघाट, 31 मार्च। जिला श्रम पदाधिकारी सुश्री दामिनी सिंह ने जिले में स्थित उद्यमों के संचालकों व नियोजकों एवं व्यवसायियों से कहा है कि वे बाल श्रम अधिनियमों का कडा़ई से पालन करें। बाल श्रम अधिनियम का पालन नहीं करने वाले नियोजको के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।
जिसके के तहत बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं संशोधित बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम 2016 की धारा 3 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी नियोजन में एवं 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बालकों (कुमार) को खतरनाक व्यवसाय में नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अधिनियम के धारा 3 एवं 3-ए के उल्लंघन के लिये अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत 20 से 50 हजार रुपये तक के अर्थदण्ड के साथ 06 माह से 02 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है,अथवा दोनो सजा से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
हिन्दुस्थान संवाद
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