कोविड बाल सेवा योजना में 34 जिलों में 100 प्रतिशत प्रकरणों को दी स्वीकृति
भोपाल, 12 जुलाई।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड अनुकम्पा नियुक्ति योजना में अस्वीकृत आवेदनों का मानवीय दृष्टि से एक बार पुन: परीक्षण कर लें। हमारा उदेश्य संख्या घटना नहीं वास्तविक व्यक्ति को योजना का लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं जहाँ 100 प्रतिशत प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में कोविड 19 के पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना, अनुकम्पा नियुक्ति एवं कोविड 19 विशेष अनुग्रह सहायता योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना
कोविड-19 संक्रमण के कारण परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता-पिता की आकस्मिक मृत्यु से प्रभावित परिवारों के बच्चों को इस योजना में आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चे गरिमापूर्ण जीवन निर्वहन के साथ अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 21 मई 2021 को प्रारंभ की गई इस योजना के आठ दिन के बाद ही 178 बाल हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की गई। योजना में अभी तक 736 लाभान्वित बच्चों के खातों में 19 लाख 80 हजार रूपये की राशि ऑनलाइन अंतरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह सहायता योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में 758 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें से स्वीकृत 63 आवेदनों पर कार्रवाई की जाकर एक करोड़ 53 लाख 68 हजार 874 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें 6 संभागों में 49 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें सर्वाधिक उज्जैन संभाग के नीमच, शाजापुर और आगर-मालवा में 22 प्रकरणों, ग्वालियर संभाग के शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया में 13 प्रकरण एवं सिवनी, बुरहानपुर और छतरपुर जिले में एक-एक प्रकरण निराकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री कोविड अनुकम्पा नियुक्ति योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि निरस्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ परीक्षण किया जाये। मई 2021 से प्रारंभ मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में 1039 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 236 नियमों की परिधि में न आने के कारण निरस्त किये गये। योजना में 604 आवेदनों पर कार्रवाई प्रचलन में है, जिसमें से 238 आवेदकों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं।
इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर पर, आउट सोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत सेवक/सेवायुक्त पात्र हैं।
हिन्दुस्थान संवाद
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