नेशनल लोक अदालत में 8 वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी के मध्य सहमति से राजीनामा
जगदीश राठौर
जावरा, 09 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम प्रथम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, जावरा के मार्गदर्शन में 09 दिसम्बर 2023 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में वर्षों से अलग-अलग निवास कर रहे पति-पत्नी के मध्य विवाद का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 20 में रखे गये प्रकरणों में श्रीमती अंतिमबाला का विवाह प्रवुन पिता कैलाशचन्द्र सोलंकी निवासी ग्राम ढोढर तहसील जावरा जिला रतलाम से 27 फरवरी 2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुआ था विवाह के बाद दम्पति के पश्चात 02 बच्चों का जन्म हुआ। विवाह के कुछ वर्ष बाद पति व ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग, बात-बात पर ताने देना. गालिया देना और छोटी-छोटी बात को लेकर विवाद होने के कारण दोनों 2015 से अलग-अलग निवास करने गये। पत्नी ने पति के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवा दिया और पति से भरण-पोषण की मांग की। न्यायालय ने पति-पत्नि को विवाद के निपटारे के लिए बार-बार समझाइश दी उनके मध्य उत्पन्न विवाद की समस्या को छोड़कर, विवाद को खत्म करने और साथ में रहने की सलाह दी। दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्ष के मध्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा जिला रतलाम अरविंद कुमार बरला द्वारा दोनों को समझाकर आपसी राजीनामा करवाया, पति-पत्नी ने एक-दूसरे को माला पहनाकर अपनी-अपनी गलती स्वीकार कर न्यायालय के समक्ष राजीनामा किया और न्यायाधीश द्वारा दोनों को पौधे प्रदान कर आपसी विवाद का निपटारा किया गया। पति-पत्नि खुश होकर अपनी के साथ अपने घर गये। इस अवसर पर अभिभाषक सुश्री अनिता मौर्य, न्यायालयीन कर्मचारी स्टेनोग्राफर रनजीत कुशवाह, श्रीमती जाहिदा कुरैशी, कैलाश अवासे, देवीलाल मईडा सहित न्यायालय स्टाफ उपस्थित रहा।