चिकित्‍सालय परिसर में तम्‍बाकू का सेवन करने वाले 35 लोगों के खिलाफ की गई चालानी कार्यवाही

सिवनी 06 । मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) अंतर्गत मंगलवार 06 जून 2023 को जिला स्‍तर पर गठित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा जिला चिकित्‍सालय परिसर में तम्‍बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 35 लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए 2300/- रूपए जुर्माना वसूला गया तथा तम्‍बाकू उत्‍पादों का सेवन न करने एवं तम्‍बाकू से होने वलो दुष्‍प्रभावों से अवगत कराया गया।

      जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद अधिनियम) के अंतर्गत जिला चिकित्‍सालय परिसर में यहां-वहां गुटखा खाकर थूकने वाले एवं तम्‍बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करने वाले लोगो पर कार्यवाही की गई तथा समझाईश भी दी गई। जिला नोडल अधिकारी श्री‍मति शांति डहरवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्‍थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी।

follow hindusthan samvad on :