अवैध सागौन रखने वाले आरोपित को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित

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भोपाल/बैतूल, 02 मार्च। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने अवैध सागौन रखने आरोपित सुभाष पांडे को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश 25 फरवरी को जारी किये है।


जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि मुखबिर की सूचना पर 19 फरवरी 2014 को वन परिक्षेत्र बैतूल सामान्य ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को दी और वरिष्ठ अधिकारियो ंद्वारा दल गठित कर सुभाष पांडे निवासी सोमवारी पेठ बैतूल के घर व फार्म हाउस में दबिश दी गई जहां पर फार्म हाउस में फर्नीचर बनाने का औजार आरी, बिन्नी, गुनिया, बसूला, हथौड़ी, फेविकॉल डिब्बा, बिजली वायर, रिंदा, लोहा ब्लैड तथा नयी सागौन चिरान, हमलापुर बैतूल स्थित टिशू लैब की तलाशी लेने पर लैब में अवैध सागौन की लकड़ी से बनी खिडकी, दरवाजे तथा कुछ सागौन की लकड़ी बरामद की गई।


बताया गया कि आरोपित के फार्म हाउस, निवास तथा टिशू लैब में कुल 124 नग अवैध सागौन की लकड़ी व फार्म हाउस पर अवैध आरामिल चलाते हुए फर्नीचर बनाने के औजार जब्त किये गये। आरोपित द्वारा सागौन लकड़ी रखने एवं आरामिल चलाने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस पर वन विभाग की ने आरोपित के विरूद्ध धारा 5/16 म.प्र.वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम एवं धारा 13 म.प्र. काष्ठ चिरान व्यापार विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत परिवाद पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
जिसकी सुनवाई 25 फरवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष की गई जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपित सुभाष पांडे को धारा 5/16 म.प्र. वनोपज व्यापार अधिनियम एवं धारा 13 म. प्र. काष्ठ चिरान (व्यापार विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए धारा 16 म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम के अधीन 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000रूपये का जुर्माना तथा धारा 13 म.प्र. काष्ठ चिरान (व्यापार विनियमन) अधिनियम के अधीन 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000- का जुर्माना इस प्रकार एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10,000 जुर्माने से दंडित करने के आदेश जारी किये है।


हिन्दुस्थान संवाद

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