खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अधिरोपित कुल 4,55,000 रुपए अर्थदंड की राशि जमा, 12 मिलावटखोरों पर प्राथमिकी दर्ज

मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत लगातार की जा रही कार्यवाही
सिवनी, 24 सितम्बर। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच की जा रही है एवं अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थदंड आरोपित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में अब तक एडीएम एवं सीजीएम कोर्ट द्वारा जिले के खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अधिरोपित कुल 4,55,000 रुपए अर्थदंड की राशि जमा कराई गई। जिसमें मां वैशाली राजपुरोहित छपारा से 25 हजार रुपए, मुकेश साहू चमारी खुर्द छपारा से 30000, लीलाराम लोहारी छपारा से 7000, विनय कुमार रजक घंसौर से 5000, मथुरा प्रसाद साहू से 10000, सुनील होटल घंसौर से 15000, राजू ढाबा कुईया से 15000, मनीष यादव से 10000, गुप्ता किराना एवं अनाज भंडार से 20000 एवं सीजेएम कोर्ट द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता संजय राय से 50000, आशीष आत्मा देसाई से 1 लाख, मुनिया चांदनी वाला से 150000 रुपए अर्थदंड जमा किया गया।
मिलावटी खाद कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध अभियान के तहत कुल 12 एफ आई आर प्राथमिकी विभिन्न संबंधित थानों में खाद सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दर्ज की गई हैं मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार 23 सितंबर को गंगेरुआ बजरंग ट्रेडर्स से चाय पत्ती का नमूना जांच हेतु लिया गया।

हिन्दुस्थान संवाद

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