लापरवाह वाहन चालक को 01 वर्ष का कठोर कारावास

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सिवनी, 24 फरवरी। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सपना पोर्ते की न्यायालय ने बुधवार को लापरवाही पूर्वक मैक्स गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक को 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
जिला न्यायालय के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बुधवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कुरई थाना अंतर्गत 29 मार्च 2011 को पप्पू ने रिर्पोट दर्ज कराया कि 27 मार्च को दिवाई कार्य से कुबेर पुत्र जियन सिंह रघुवंशी बेलपेठ के मैक्स वाहन से वह ग्राम परासपानी से सावंगी गया था वहां पर कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वह 28 मार्च 2011 की सुबह 4 बजे सावंगी से परासपानी आ रहा था तब गाड़ी को ड्राइवर कुबेर चला रहा था। इस दौरान गाडी में बैठे पप्पू , राधा बहादुर व अन्य आहतगण बैठे थे। वाहन चालक कुबेर ने लापरवाही पूर्वक मैक्स चलाकर वाहन को पलटा दिया जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोगों को चोटें आई एवं रामवती बाई की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी।


आगे बताया कि बुधवार को इस प्रकरण की सुनवाई श्रीमती सपना पोर्ते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से श्री अजय सल्लाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पैरवी की गई। जिस पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय के द्वारा धारा 304(ए) भा.द.वि. में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 279 में 1000 रुपए का अर्थदंड, धारा 337(2) में 500-500 रुपये का अर्थदंड से दंडित करने के आदेश जारी किये है।

हिन्दुस्थान संवाद

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