मुन्ना खैरी हत्याकांड में 04 आरोपितों को आजीवन कारावास

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सिवनी, 19 फरवरी। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति आशिता श्रीवास्तव ने शुक्रवार को वर्ष 2013 में कोतवाली थाना अंतर्गत ललमटिया में प्रशांत अग्रवाल उर्फ मुन्ना खैरी की हत्या के मामले में 04 आरोपितों को आजीवन कारावास के साथ 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने मृतक के पिता को प्रतिकर दिलाए जाने की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सिफारिश की है।


जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता नेतराम चौरसिया ने शुक्रवार की देर शाम को जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ललमटिया में बंटी उर्फ राजेश मिश्रा के मकान के पास 05 और 06 जुलाई 2013 की दरम्यिानी रात्रि 2.35 बजे प्रशांत (27) अग्रवाल उर्फ मुन्ना खैरी की गोली से फायर कर हत्या की गई। जिसकी रिर्पोट बसं संचालक दीपक नगपुरे द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर जांच में लिया था।


विवेचना के उपरांत कोतवाली पुलिस ने कैलाश(36) उर्फ शब्बीर पुत्र मलखान डागोर , लखन (40) उर्फ पिंटू पुत्र दिलीप यादव , अंकुर (29) पुत्र अरविंद सिंह ठाकुर , अनुराज (33) उर्फ बिट्टू पुत्र राजेश चौरसिया , मोहम्मद अंसार(30) पुत्र अनवर खान, अभिजीत (28) उर्फ सोनू पुत्र रवि कश्यप, वीरेन्द्र (42) उर्फ बंटी पिता दुर्गा प्रसाद गर्ग , अमित (32)पिता मख्खन डागोर , पलविंदर (31) उर्फ परविंदर उर्फ बबलू पुत्र जसपाल सिंह सरदार, लोकेश (35) उर्फ राजा पिता ऋषिराज ठाकुर और मयूर (29) पुत्र मुकेश दुबे सभी निवासी सिवनी को गिरफ्तार किया था। जिन्हें जेल भेज दिया गया था।


बताया गया कि जिसकी अंतिम सुनवाई शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति आशिता श्रीवास्तव के न्यायालय में की गई। जिसकी पैरवी शासकीय अधिवक्ता नेतराम चैरसिया ने की। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को के आधार पर कैलाश उर्फ शब्बीर डागोर , पलविंदर उर्फ बबलू सरदार , राजा उर्फ लोकेश ठाकुर ,लखन उर्फ पिन्दु यादव को आजीवन कारावास व 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने व आरोपित अभिजीत उर्फ सोनू ,अंकुर ठाकुर, अनुराज उर्फ बिट्टू ,मो.असांर, वीरेन्द्र उर्फ बंटी , अमित डागौर तथा मयूर दुबे के जमानत मुचलके उन्मुक्त करने के आदेश जारी किये है।


हिन्दुस्थान संवाद

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