अर्थनिधि लिमिटेड कंपनी के संचालक की 1 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

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सिवनी, 26 फरवरी। जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अर्थनिधि लिमिटेड कंपनी के संचालक अशोक चौधरी की 1 करोड़ 60 लाख की सम्पतियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। इस बात की जानकारी सिवनी पुलिस के मीडिया अधिकारी आशिष खोबाग्रडे ने शुक्रवार की शाम को दी है।


मीडिया अधिकारी ने बताया कि जिले के डूंडा सिवनी थाने में अर्थनीधि लिमिटेड सोसायटी के विरुद्ध करीब 100 से भी अधिक निवेशकों की शिकायतों पर 02 दिसंबर 20 को अर्थनिधि लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध धारा 420 ,409, 406,467,468 ,471, 120 बी भादवि, 3/4, 6 मध्यप्रदेश निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान 09 दिसंबर 20 को निवेशकों के रुपये जमा कराकर फरार हुए अर्थनीधि लिमिटेड कंपनी के संचालक अशोक चैधरी को गिरफ्तार किया गया।
आशीष खोबाग्रडे ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपित अशोक चौधरी की चल-अचल संपत्ति की जानकारी करीब 2.5 करोड़ से भी अधिक की जानकारी मिलने पर प्रथम चरण में आरोपित की गोपालगंज में स्थित भूमि, कार, सोने का हार, नगद जब्त को कुर्की करने हेतु प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था, न्यायालय से कुर्की के आदेश प्राप्त होने पर प्रकरण में जब्त सम्पतियों को अटैच कर अंतिम रूप से कुर्की का आदेश दिए जाने हेतु मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। जिस पर जिला न्यायालय द्वारा प्रथम चरण में कुर्की हेतु पेश सम्पत्तियों में गोपालगंज स्थित जमीन कीमती 1.50 करोड़, कार, सोने का हार व नगद मिले 19,000 रुपये कुल 1 करोड़ 60 लाख की सम्पतियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।


सिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिवनी, थाना प्रभारी डूंडा सिवनी को कुर्क सम्पतियों को नीलाम कराने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि शीघ्र ही अर्थनिधि लिमिटेड के निवेशकों के साथ आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक अर्जित रुपयों को न्याय की दृष्टि से वापस कराया जावेगा।


इस कार्यवाही में थाना प्रभारी डूंडासिवनी उनि देवकरण डेहरिया, सउनि राजपूत, आर मुकेश गोडाने, आर मनोज, आर शेखर बघेल, आर राकेश ठाकुर, आर शिवदीप, आर राकेश त्रिवेदी, आर संजय, आर नितिन, आर जितेन्द्र बघेल का विशेष योगदान रहा।


हिन्दुस्थान संवाद

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