आप सरकार की याचिका पर दिल्ली के वित्त सचिव को नोटिस, जल बोर्ड को पैसे जारी न करने का आरोप

Supreme Court to hear AAP govt's plea on Centre's Delhi services ordinance  | Mint

नई दिल्‍ली । शीर्ष अदालत ने आप सरकार की याचिका पर दिल्ली के वित्त सचिव को सोमवार को नोटिस जारी किया। याचिका में दिल्ली जल बोर्ड के लिए निर्धारित 3000 करोड़ रुपये जारी न करने का आरोप लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

उपराज्यपाल के कार्यालय को नहीं जारी किया नोटिस

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलील पर गौर किया। रोहतगी ने कहा था कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा धन के वितरण में उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय को नोटिस जारी नहीं किया।

5 अप्रैल को अगली सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़,न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख तय की है।

दिल्ली जल बोर्ड जारी नहीं की जा रही धनराशि: सिंघवी

इससे पहले, दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 20 मार्च को पीठ को बताया था कि बजट विधिवत पारित किया गया था। फिर भी दिल्ली जल बोर्ड के लिए तय धनराशि जारी नहीं की जा रही है। जिसके चलते पैसे की कमी हो सकती है।

सिंघवी ने पीठ को बताया था कि 31 मार्च तक धनराशि जारी नहीं की गई तो 3000 करोड़ लैप्स हो जाएंगे। इस पर पीठ ने कहा था कि फैसले को पलटा भी जा सकता है, चाहे 31 मार्च की समयसीमा समाप्त भी हो जाए।

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