बंगला खाली करने के नोटिस को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्‍ली । टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करने डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट के नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। दरअसल डीओई (Directorate of Estates) ने महुआ मोइत्रा को मंगलवार को ताजा नोटिस जारी कर बंगला खाली करने को कहा है, जो उन्हें बतौर सांसद आवंटित हुआ था।

डीओई ने जारी किया नोटिस

महुआ मोइत्रा को बीती 8 दिसंबर को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। जिसके बाद नियमों के तहत डीओई ने टीएमसी नेता को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। नोटिस में 7 जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था। महुआ मोइत्रा ने बंगला खाली नहीं किया तो डीओई ने फिर से 8 जनवरी को महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में महुआ मोइत्रा से बंगला ना खाली करने वजह बताने को कहा गया था। अब 12 जनवरी को फिर से महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ है।

दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा

डीओई के नोटिस के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। जिसमें महुआ मोइत्रा ने उन्हें बंगले में रहने की इजाजत देने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत आवंटन निरस्त होने के अधिकतम छह महीने तक आवंटी बंगले में रह सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। हाईकोर्ट ने महुआ को डीओई से बात करने और बंगले में रहने की इजाजत मांगने को कहा था। अब ताजा नोटिस जारी होने के बाद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंची हैं।

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