अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका को HC ने किया खारिज
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी जिसमें केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी क्योंकि वह शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत में हैं।
खुद केजरीवाल करेंगे ये फैसला
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जनहित याचिका दायर की थी। बार और बेंच ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह केजरीवाल का फैसला होगा कि वह सीएम बने रहेंगे या नहीं।
याचिकाकर्ता का समाधान राष्ट्रपति के पास
अदालत ने टिप्पणी की, “कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन होना पड़ता है लेकिन यह उनका (अरविंद केजरीवाल का) व्यक्तिगत आह्वान है।” दिल्ली HC ने कहा कि याचिकाकर्ता का समाधान उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति के पास है। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा।
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