गणना पत्रक – मतदातों की सुविधा हेतु आवश्यक प्रश्नों के उत्तर

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नर्मदापुरम , 17 नवंबर। एसआईआर के दौरान मतदाताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मप्र ने सवाल-जवाब को लेकर एक एडवायजरी जारी की है। जिससे मतदाताओं के दिमाग में उठने वाले सवालों का आसानी से समाधान किया जा सके।

प्रश्न 1: विशेष गहन पुनरीक्षण की अहर्ता तिथि क्या है?

उत्तर: 📅 गहन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2026 की अहर्ता तिथि पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत किया जा रहा है।

❓ प्रश्न 2: मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गणना फॉर्म किस दिनांक की मतदाता नामावली पर आधारित है?

उत्तर: 🗓️ 01.10.2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर दिनांक 27.10.2025 तक अपडेटेड मतदाता नामावली के आधार पर गणना पत्रक तैयार किए गए हैं।

❓ प्रश्न 3: दिनांक 27.10.2025 के मतदाता नामावली में उपलब्ध प्रत्येक निवासक को पृथक–पृथक गणना पत्रक भरना पड़ेगा या फिर एक ही गणना पत्रक में एक परिवार समावेशित होगा?

उत्तर: ✔️ प्रत्येक निवासक का गणना पत्रक पृथक–पृथक होगा।

❓ प्रश्न 4: गणना पत्रक किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे?

उत्तर:  गणना पत्रक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा प्रत्येक निवासक या उनके परिवार को प्रदान किए जाएंगे।

❓ प्रश्न 5: गणना अवधि क्या होगी तथा गणना पत्रक का वितरण एवं प्राप्ति कौन करेगा?

उत्तर:  गणना अवधि 04.11.2025 से 04.12.2025 तक रहेगी।

 BLO घर–घर जाकर गणना पत्रक प्रदान करेंगे तथा उन्हीं द्वारा प्राप्त भी किए जाएंगे।

❓ प्रश्न 6: यदि कोई निवासक का परिवार घर से बाहर गया हुआ है, तो गणना पत्रक कैसे प्राप्त होगा?

उत्तर:  BLO द्वारा पुष्टि हो जाने पर फॉर्म को दरवाजे के नीचे या उपलब्ध स्थान पर रखा जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म नहीं दिया जाएगा।

❓ प्रश्न 7: यदि गणना अवधि में निवासक उपलब्ध नहीं है तो वह अपना फॉर्म कैसे जमा करेगा?

उत्तर: 🔁 BLO गणना अवधि में 3 बार विजिट करेंगे तथा प्रत्येक विजिट के बीच 3–5 दिन का अंतर रहेगा।

❓ प्रश्न 8: क्या निवासक ऑनलाइन भी गणना पत्रक भर सकता है?

उत्तर:  हाँ।

https://voters.eci.gov.in

https://ceoelection.mp.gov.in

पर गणना पत्रक भरने की सुविधा उपलब्ध है।

❓ प्रश्न 9: गणना पत्रक में क्या जानकारी चाही गई है?

उत्तर: 🧾 गणना पत्रक में सबसे प्रथम निर्वाचक की दिनांक 27.10.2025 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का नाम, ईपिक क्रमांक, सहित उपलब्ध है। पता, मतदान केन्द्र क्रमांक व नाम, विधानसभा का नाम, राज्य का नाम तथा फोटो प्रिफिल्ड अंकित रहेंगे। साथ ही नवीन फोटो चस्पा के लिए स्थान दिया हुआ है, जिसमें निर्वाचक अपनी नवीन फोटो अंकित कर सकेंगे। इसके बाद निर्वाचक की सामान्य जानकारी जैसे जन्म तिथि, आधार संख्या (Optional), मोबाईल नंबर, पिता/अभिभावक का नाम एवं उनका ईपिक कमांक (यदि उपलब्ध हो), मॉ का नाम एवं उनका ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो), पति या पत्नि का नाम (यदि लागू हो) तथा उनका ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध है), पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, रिश्तेदार का पिछले SIR का विवरण भरा जाना है।

❓ प्रश्न 10: पिछला SIR विवरण कैसे प्राप्त होगा?

उत्तर:

https://voters.eci.gov.in

https://ceoelection.mp.gov.in

पर उपलब्ध है।

BLO भी इसकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेंगे।

❓ प्रश्न 11: क्या गणना अवधि में BLO दस्तावेज़ लेता है?

उत्तर: ❌ नहीं। BLO किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ प्राप्त नहीं करेगा।

❓ प्रश्न 12: यदि कोई निवासक फॉर्म प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो नाम जोड़ने का क्या विकल्प है?

उत्तर:  ऐसे व्यक्ति फॉर्म–6 में घोषणा पत्र के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

❓ प्रश्न 13: जिन निवासकों का गणना फॉर्म प्राप्त नहीं होगा उनका क्या होगा?

उत्तर: 📌 जिन निर्वाचकों का गणना पत्रक प्राप्त नहीं होगा। उन्हे ABSENT / SHIFTED / DEATH/REPEATED के रूप में BLO द्वारा पडोसी से जांच कर चिन्हांकित कर सूचिबद्ध किया जाएगा तथा मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी मध्यप्रदेश की बेवसाईट पर प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशन के समय ही प्रदर्शित किया जाएगा। BLO यह सूची अनिवार्यतः बनावेगें तथा BLO ऐप पर भी इसकी प्रविष्टि करेगें।

❓ प्रश्न 14: क्या घर–घर गणना के समय नया मतदाता अपना नाम जोड़ सकता है?

उत्तर: ✔️ हाँ। वह प्रारूप 6 के साथ घोषणा फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है।

❓ प्रश्न 15: क्या 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2026 की अहर्ता तिथियों के आवेदन लिए जा सकते हैं?

उत्तर: ✔️ हाँ।

❓ प्रश्न 16: गणना अवधि में BLO के मुख्य कार्य क्या हैं?

उत्तर:

📌 गणना पत्रक वितरण

📌 पूर्व SIR से लिंकिंग

📌 भरे हुए पत्रकों का संग्रह

📌 गणना पत्रक पर पिछले sir मतदाता सूची से सत्यापन का कार्य

📌 BLO ऐप में गन्ना पत्रक की प्रविष्टि

📌 ABSENT/SHIFTED/DEATH/REPEATED चिह्नांकन

📌 सभी पत्रक ARO को सौंपना

❓ प्रश्न 17: BLO गणना पत्रक कितनी प्रतियों में देता है?

उत्तर: 📄 BLO दो प्रतियाँ देता है —

एक निवासक के पास,

एक BLO के रिकॉर्ड में रहती है।

❓ प्रश्न 18: ऑनलाइन भरे गए गणना पत्रक का सत्यापन कौन करेगा?

उत्तर: ✔️ BLO घर–घर विजिट के दौरान सत्यापन करेगा। फॉर्म सीधे BLO ऐप में प्रदर्शित होते हैं।

❓ प्रश्न 19: क्या BLO घर–घर विजिट में अन्य दस्तावेजों की जाँच करेगा?

उत्तर: ❌ नहीं। केवल पिछले SIR की नामावली से सत्यापन किया जाएगा।

❓ प्रश्न 20: क्या गणना विजिट के दौरान कोई नोटिस दिया जाता है?

उत्तर: ❌ नहीं। कोई नोटिस नहीं दिया जाता।

❓ प्रश्न 21: किसी निवासक की मृत्यु हो गई है तो क्या मृत्यु प्रमाण पत्र लिया जा सकता है?

उत्तर: ✔️ हाँ, परिवार सदस्य मृत्यु प्रमाण पत्र देकर जानकारी दे सकते हैं।

❓प्रश्न 22: किसी निर्वाचक का नाम पूर्व की SIR की मतदाता सूची में है अथवा नहीं है तो उसका प्रपत्र में लिंकिंग किस प्रकार अंकित की जायेगी?

उत्तर:  1️⃣पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण उपलब्ध होने पर तीसरी सारणी के बाएं भाग” पिछली SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण” में चाहा गया विवरण अंकित किया जाएगा इसमें प्रविष्टि वही होगीं जो पूर्व SIR की नामावली में अंकित हैं।

2️⃣ यदि निर्वाचक का नाम पिछले SIR की मतदाता सूची में अंकित नहीं है तथा उसके पिता/माता/दादा/दादी जो पूर्व SIR की निर्वाचक की नामावली में उपलब्ध हों, का विवरण पूर्व की SIR की निर्वाचक की नामावली में अंकित किया जाए।

❓प्रश्न 23:  किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फॉर्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तो उसका हस्ताक्षर / अगूठे के निशान वाला फॉर्म प्राप्त किया जाना है अथवा नहीं।

उत्तर:  किसी भी निर्वाचक का हस्ताक्षर / अगूठे के निशान वाला फॉर्म अनिवार्यतः प्राप्त किया जाना है। संवीक्षा की कार्यवाही प्रारूप प्रकाशन के उपरांत की जावेगी।

❓प्रश्न 24:  किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फॉर्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तथा फॉर्म प्राप्त होने पर क्या प्रविष्टि प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल होगी?

उत्तर: ✔️ हॉ, प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल होगी।

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