नेशनल लोक अदालत में मिलेगी सम्पत्ति एवं जल कर उपभोक्ता प्रभार में छूट

भोपाल , 23 मार्च। प्रदेश में वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली लोक अदालतों में सम्पत्ति कर, जल कर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी जायेगी। यह छूट उन नगरीय निकायों में लागू नहीं होगी, जहाँ लोक अदालत के दिन निर्वाचन संबंधी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी। प्रदेश में 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितम्बर और 11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से आग्रह किया है कि लोक अदालतों में पहुँचकर विभाग द्वारा दी जा रही इस छूट का अधिक से अधिक लाभ लें।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जिन सम्पत्ति कर के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। यह छूट सिर्फ लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी। लोक अदालत में कोविड-19 की गाइड-लाइन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

हिन्दुस्थान संवाद

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