निर्माण कार्यों में अनियमितता के प्रकरण में 17.65 लाख रुपये की वसूली के आदेश

होशंगाबाद, 28 मार्च । निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग व गबन के प्रकरण में अपर कलेक्टर विकास एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सरियाम ने 17 लाख 65 हजार 372 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं।

जिला पंचायत सीईओ सरियाम ने रविवार को बताया कि ग्राम मुडिय़ाखेड़ा जनपद बाबई के निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर की गई संयुक्त जांच में कुल 15 कार्यों में राशि का मूल्यांकन से अधिक व्यय करना अथवा स्थल पर कार्य नहीं होना पाया गया था। मामले में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत आरोपति तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से वसूली के आदेश जारी कर शासकीय मद में राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत मुडिय़ाखेड़ा के सरपंच से आठ लाख 82 हजार 688 रुपये, तत्कालीन सचिव पुरुषोत्तम गौर से चार लाख 63 हजार 284, राजेंद्र चौरे से 40 हजार 378, तुलाराम सोनारे से 44 हजार 647 एवं तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक प्रशांत दीक्षित से तीन लाख 34 हजार 375 यानी कुल 17 लाख 65 हजार 372 रुपये की राशि वसूली के आदेश जारी किए गए।

हिन्दुस्थान संवाद

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