म.प्र. टाइगर रिज़र्व में अब मोबाइल पूरी तरह बैन
सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिज़र्व में तत्काल प्रभाव से लागू हुआ प्रतिबंध
भोपाल/सिवनी, 17 दिसंबर। मध्यप्रदेश के टाइगर रिज़र्व में वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के बाद मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिज़र्व के कोर पर्यटन क्षेत्रों में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात की पुष्टि बुधवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), मध्यप्रदेश शुभरंजन सेन की है।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा टी.एन. गोदावर्मन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य प्रकरण में 17 नवंबर 2025 को पारित निर्णय के बिंदु क्रमांक 48.5 के तहत दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि टाइगर रिज़र्व के कोर हैबिटेट में पर्यटन गतिविधियों के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग वन्यजीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक व्यवहार के लिए हानिकारक है।
इसी के अनुपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के समस्त टाइगर रिज़र्व क्षेत्र संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार, प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए इसकी सख्ती से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय न केवल बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण में सहायक होगा, बल्कि जंगल के प्राकृतिक वातावरण को भी सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा।
अब टाइगर रिज़र्व में सफारी के दौरान पर्यटक प्रकृति को नज़दीक से महसूस करेंगे, न कि मोबाइल स्क्रीन के ज़रिए। यह कदम जंगल और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।
