शासन द्वारा कोरोना संबंधी जाँच की दरें निर्धारित
भोपाल, 07 अप्रैल। राज्य शासन द्वारा विभिन्न निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि में कोरोना संबंधी जॉचों की दरें निर्धारित की गई हैं तथा निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने वालों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
कोविड संबंधी जाँच की दरें
क्र. | टेस्ट | अधिकतम राशि |
1. | ए.बी.जी. (ABG) | 600/- |
2. | डी- डाइमर (D-Dimer) | 500/- |
3. | प्रोकैल्सिटोनिन (Procalcitonin) | 1000/- |
4. | सी.आर.पी. (CRP) | 200/- |
5. | सीरम फैरिटिन (Serum Ferritin) | 180/- |
6. | आई.एल.6 (IL6) | 1000/- |
मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1940 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 18 मार्च 2020 को अधिसूचना जारी कर पूरे मध्यप्रदेश में कोरोना बीमारी को संक्रामक घोषित किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी के संबंध में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे राज्य शासन, केंद्रीय शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी को रोकता है अथवा निर्देशों का पालन करने से मना करता है, तो उसे 1 वर्ष तक की कैद एवं जुर्माने की सजा दी जा सकती है। यदि उसके कारण जीवन का खतरा अथवा हानि होती है तो सजा 2 वर्ष तक हो सकती है।
हिन्दुस्थान संवाद
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