होटल द्वारिका एवं रूफटाप रेस्टारेंट के मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

बालाघाट, 23 मार्च। अपर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए ग्राहकों को मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने के मामले में होटल द्वारिका एवं रूफटाप रेस्टारेंट के मालिक राजेश पिता विपिन कुमार रायजादा एवं श्रीमती मंजूषा रायजादा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है।

     खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री योगेश डोंगरे द्वारा 29 फरवरी 2020 को काली पुतली चौक बालाघाट स्थित होटल द्वारिका एवं रूफटाप रेस्टारेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान होटल एवं रेस्टारेंट के संचालक के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लायसेंस पाया गया। इस दौरान पापुलर चाउ के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गये थे। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल से पापुलर चाउ के नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके अनुसार पापुलर चाउ मिथ्याछाप पाया गया है। इस पर होटल द्वारिका एवं रूफटाप रेस्टारेंट के संचालकों राजेश पिता विपिन कुमार रायजादा एवं श्रीमती मंजूषा रायजादा पर कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

     अपर कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों की दलीलों को सुना गया। प्रकरण की सुनवाई के पश्चात अपर कलेक्टर श्री नोबल ने होटल द्वारिका एवं रूफटाप रेस्टारेंट के संचालक राजेश पिता विपिन कुमार रायजादा एवं श्रीमती मंजूषा रायजादा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के खाते में यह राशि जमा कराने कहा गया है। अन्यथा यह राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी।

हिन्दुस्थान संवाद

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