मारपीट के तीन आरोपित छह माह की सजा से दंडित
सिवनी, 29 दिसंबर। जिला न्यायालय के तहसील न्यायालय लखनादौन की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती चैनवती ताराम ने बुधवार को मारपीट करने वाले तीन आरोपित को छह माह की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
मीडिया सेल प्रभारी व अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम ने बुधवार की शाम को जानकारी दी कि मंगल लोधी निवासी ग्राम पालका ने लखनादौन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 मई 14 की शाम को ग्राम के देवसिंह पुत्र डिल्ली लोधी और ग्राम पथरिया निवासी प्रहलाद पुत्र ओमकार व मल्लू लोधी ने जमीनी विवाद को अपशब्दों का उपयोग करते हुए मारपीट की जिससे कनपटी और हाथों में चोटे आई और खून भी निकला जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया।
जिसकी सुनवाई बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन श्रीमती चैनवती ताराम की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित देवसिंह उर्फ़ देवीसिंह लोधी,मल्लू लोधी, प्रहलाद को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 325/34 में एक-एक हजार रूपये का अर्थदंड एवं छह-छह माह का सश्रम कारावास से दंडित किया।
हिन्दुस्थान संवाद