मारपीट के आरोपित को एक वर्ष की सजा
सिवनी, 20 दिसंबर। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती कमला उईके ने सोमवार को एक मारपीट करने वाले आरोपित को एक वर्ष की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार सैयाम ने सोमवार की देर शाम को जानकारी दी कि पिंडरईकला निवासी रामसिंह ठाकरे ने बरघाट थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25 मार्च 16 को उसके पड़ोस में रहने वाला श्यामचंद पुत्र सेवकराम सोनवाने ने उसे सोदाहा कहकर गाली -गुप्तार कर हाथ मुक्को से मारपीट की और जमीन पर पटक दिया जिससे उसके बाएं पैर के घुटने ,पसली और दोनो कोहनी मे ंचोटे आई है और पत्नी राधनबाई ने बीच बचाव किया तो उसे भी गाली गुप्तार पडोसी द्वारा दी गई है। जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।
आगे बताया कि प्रकरण की सुनवाई सोमवार को की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने श्यामचंद सोनवाने को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 325 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
हिन्दुस्थान संवाद