सिवनीः ट्राली चुराने वाले आरोपितों की जमानत निरस्त
सिवनी,17 नवंबर। जिले के लखनादौन थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सिरमंगनी से बीते माह ट्राली चुराने वाले तीन आरोपितों की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दी है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बुधवार की देर शाम को जानकारी दी कि जिले के लखनादौन थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सिरमंगनी निवासी गौरव पुत्र गुलाब सिंह ने लखनादौन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25-26 अक्टूबर 21 की दरम्यिानी रात्रि में उसके बडे भाई अशोक यादव की के घर के सामने खडी उसकी ट्राली को अज्ञात लोगों ने चुराकर ले गये। और उसे ग्राम पुरुषोत्तम उर्फ परसू पुत्र ओमकार यादव ,अतुल पुत्र खुमान यादव और बृजेश उर्फ हक्कू पुत्र रामरतन यादव पर शक है।
आगे बताया गया कि जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर संदेहियों से पूछताछ की जिस पर तीनों आरोपितों ने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे चोरी हुई ट्राली को जब्त किया।
बुधवार को आरोपितों द्वारा जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था जिस पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपितों के जमानत आवेदन को निरस्त किया है।
हिन्दुस्थान संवाद