सिवनीः अवैध रूप से विदेशी मदिरा परिवहन करने वाले आरोपितों की जमानत निरस्त
सिवनी, 04 फरवरी। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती चैनवती तारम ने शुक्रवार को अवैध रूप से विदेशी मदिरा परिवहन करने वाले दो आरोपितों की जमानत याचिका को निरस्त किया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार सैयाम ने शुक्रवार की शाम को जानकारी दी कि जिले के छपारा थाना अंतर्गत ग्रामीणों की सूचना पर 30 जनवरी 22 को विपिन (20)पुत्र मुरारीलाल निवासी वीरा एवं इसरार (26) पुत्र साबीरशाह निवासी संजय कालोनी छपारा के कब्जे से 159.22 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बरामद की गई थी जो बिना अनुमति के वह परिवहन कर रहे थे। जिस पर आरोपितों के विरूद्ध आबकारी वृत्त लखनादौन में अपराध क्रमांक 368/2022 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया तथा आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया जिन्हें न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया ।
आगे बताया गया कि आरोपितों द्वारा 02 फरवरी 22 को जमानत आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती चैनवती तारम की न्यायालय में पेश किया गया जिस अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपितों के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया है।
हिन्दुस्थान संवाद