Seoni: भाई-बहिन के रिश्तो को कंलकित करने वाले आरोपित 10 वर्ष की सजा से दंडित
सिवनी, 21 जुलाई। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश(पाक्सों) की न्यायालय ने गुरूवार को भाई-बहन के रिश्तों को कलंकित करने वाले आरोपित(भाई) को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी व अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने गुरूवार की शाम को जानकारी दी कि 16 मई 18 को नाबालिग पीडिता (17) उसके बड़ी माँ की तबीयत खराब होने के कारण खाना बनाने उसके घर गई थी, तभी उसके चाचा का लडका (27) आया और डरा धमकाकर, बहलाफुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर उसे नागपुर लेकर गया और एक किराये के मकान में रखकर उसके साथ लगातार गलत काम किया। जिसकी सूचना नाबालिग ने फोन से परिवार को दी जिस पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने त्वारित कार्यवाही करते हुए नागपुर जाकर 07 जून18 को नाबालिग को लाया और आरोपित और उसके साथी के विरूद्ध भादवि की धारा 363,376, 376(2) (एन),, 376(2) (एफ), 34 एवं धारा 5(आई), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर 08 जुलाई को गिरफ्तार किया।
बताया गया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई गुरूवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) की न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित अंकित (27) सिंगौर को भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम करावास और 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 5 सहपठित 6 लैगिंक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 मे 10 वर्ष एंव 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एंव आरोपी के सहयोगी आरोपित संदभान डहेरिया को सबूतों के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है।
हिन्दुस्थान संवाद